भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत सरकार बेटियों को 2 लाख रुपये देगी. इस योजना का लाभ एक परिवार की दो लड़कियां उठा सकती हैं। इससे उन्हें शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए यूपी का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
यह योजना बालिका के जन्म पर 50 हजार रुपये और मां को 5100 रुपये देती है। इस योजना में लड़की को उसके 21वें जन्मदिन पर 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है, जिसका उपयोग लड़की की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।
इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है और लड़की का जन्म बीपीएल परिवार में हुआ होगा। इसके अलावा जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसका आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना जरूरी है। योजना के तहत प्राप्त राशि सीधे खाते में भेजा जाएगा और एक ही परिवार में जन्मी अधिकतम दो लड़कियों को ही लाभ दिया जाएगा।
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